SAPAKS ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 का विरोध शुरू किया। संगठन का तर्क है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है और पुराने, खारिज प्रावधानों को दोहराया गया है। जाने पूरा मामला और 12 नवंबर की सुनवाई पर SAPAKS का रुख।
मध्यप्रदेश में सात फरवरी तक कलेक्टर, एसडीएम (संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर), तहसीलदार के तबादले नहीं किए जाएंगे। इन अधिकारियों के तबादले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होंगे। यह निर्देश चुनाव आयोग ने मप्र के मुख्य सचिव को जारी किए हैं।














